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Mukhyamantri Udyami Yojana: बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिजनेस करने के लिए सरकार देगी ₹10 लाख रुपये तक का योगदान

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिजनेस करने के लिए सरकार देगी ₹10 लाख रुपये तक का योगदान यहां से करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जानें इसके बारे में पूरी जानकारी।

Mukhyamantri Udyami Yojana

राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी युवा पुरुष और महिलायें अपना खुद का व्यापार खोलने ₹10 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाती हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करना हैं इस योजना में पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया को नीचे बताया जा रहा हैं।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की विशेषताएं

इस योजना में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के युवा वर्ग के लड़का और लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के अंतर्गत अपना खुद का व्यापार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50% तक की राशि का योगदान दिया जायेगा उद्योग विभाग के तहत इस योजना के अंतगर्त मिलने वाली राशि पर आपको किसी भी तरह का ब्याज नही देना होता हैं इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को 10 लाख और बाकी के वर्ग के लाभार्थी को 5 लाख तक की राशि का योगदान दिया जाएगा।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत सम्बंधित क्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% रुपया अधिकतम 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त जिसे 7 साल में 84 आसान किस्तों में देना होगा और बाकी की स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5,00,000 (पाँच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा लाभार्थी को मिलने वाली धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा इसके अंतर्गत केवल नये उद्योंगों की स्थापना के लिए लाभ राशि दी जाएगी लाभार्थी अपना खुद का व्यापार कर सकता हैं साथ ही अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग आवेदक को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान दी जाएगी और अन्य को 5 लाख रूपये की राशि दी जाएगी।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवश्यक पात्रता

इस योजना में लाभार्थी बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तक होनी चाहिए इस योजना का लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिला ही बन सकते हैं लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2), आई0टी0आई0 या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए इकाई प्रोपराइटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फ़र्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए और लाभार्थी का प्रोपराइटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा इस योजना में केवल बिहार का निवासी ही आवेदन कर सकता हैं।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु), इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो (पासपोर्ट साइज), हस्ताक्षर, बैंक खाता विवरण, रद्द या कैंसिल किया हुआ चेक और मोबाइल नंबर होना चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

सबसे पहले आपको बिहार उद्योग विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट udyamiuser.bihar.gov.in पर जाये।

होमपेज पर जाकर पंजीकरण ऑप्शन पर लिंक करें।

इसके बाद आये हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यान से भरकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।

अब लॉग इन सेक्शन में जाकर आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें।

आये हुए आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरकर मांगे गये दस्तावेजों, फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन करके अटैच कर दें।

अंत में अपने आवेदन फॉर्म की समीक्षा करके सबमिट कर दें।

Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online Check

आवेदन शुरू होने की तारीख: 01 जुलाई 2024

आवेदन करने की अंतिम तारीख: 16 अगस्त 2024

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में: यहां से आवेदन करें

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उद्योग सूची: यहां क्लिक करें

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक अधिसूचना: यहां डाउनलोड करें

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