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Samajik Suraksha Yojana: सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी बच्चों को सरकार देगी 4000 रूपये की अनुदान राशि

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी बच्चों को सरकार देगी 4000 रूपये की अनुदान राशि इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए पूरी जानकारी यहां देखें।

Samajik Suraksha Yojana

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनेक जनहित में जारी के लिए योजना लाती रहती हैं उन्ही योजना में से एक सामाजिक सुरक्षा योजना हैं यह योजना में केवल बच्चे लाभार्थी बन सकते हैं समाज कल्याण विभाग के बाल संरक्षण इकाई द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को 4000 रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी सोशल सिक्यूरिटी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी नीचे बताई जा रही हैं।

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना की विशेषताएं

इस योजना के माध्यम राज्य में रहने वाले ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ना होने के कारण से अनाथ हो गये हो या फिर उनके पिताजी की मृत्यु होने कारण से से बच्चे सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा हो उन सभी बच्चों को सरकार द्वारा ₹4,000 रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी यह राशि आपको 1 वर्ष में एक बार दी जाएगी परन्तु बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 18 साल होने तक देने का प्रावधान हैं इस बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना से राज्य आत्मनिर्भर होकर विकास की और प्रगति होगा।

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ

इस योजना द्वारा राज्य के सभी बच्चे जो अनाथ हो जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो या जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई हो उन्हें सरकार द्वारा वर्ष में एक बार ₹4,000/- रूपये की राशि दी जाएगी जिससे बच्चे का सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकें वैसे इस योजना का लाभ बच्चे की आवश्यकता को देखते हुए उसके 18 वर्ष तक होने दिया जा सकता हैं।

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदक करने के लिए आधार कार्ड, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे और मां का जॉइंट बैंक पास बुक आईएफएससी कोड के साथ, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और कम से कम 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आदि होने चाहिए।

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्रता

इस योजना में ऐसे बच्चे लाभार्थी होगे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो या फिर अपनी तलाकशुदा या विधवा माता जी के साथ रहे हो या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो जाने के कारण से अनाथ हो गये हो इस योजना में आवेदन करने वाले शहरी परिवार की वार्षिक आय 95 हजार और गांव में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए इस बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी ले सकते हैं।

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना आवेदन कैसे करें

इस योजना में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होगें आपको सबसे पहले बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा उसके बाद प्राप्त हुए आवेदन फॉर्म को ध्यान से पूछी गई सारी जानकारी को स्पष्ट से साफ़ अक्षर से भरकर फोटो चिपका कर मांगे गये सभी आवश्यक दस्जावेजों की फोटो कॉपी को स्व – अभिप्रमाणित करके आवेदन फॉर्म के साथ संग्लन करके कार्यालय में जमा कर देना हैं।

Samajik Suraksha Yojana Apply Check

सामाजिक सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म: यहां से डाउनलोड करें

सोशल सिक्यूरिटी स्कीम आधिकारिक नोटिस: यहां देखें

सरकारी योजना की अपडेट पाने के लिए: यहां जुड़ें

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