बिहार कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए यहां से करें आवेदन प्रक्रिया।
बिहार राज्य द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरूवात की गईबिहार सरकार की इस योजना के अंतगर्त किसानों की फसल बाढ़ के कारणों से ख़राब हो गई हैं तो इस योजना के माध्यम से सभी बिहार किसानों की आर्थिक रूप से मदद प्रदान की जाएगी बाढ़ के कारण से फसल ख़राब होने पर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई बिहार सरकार की इस योजना की तरफ से अनुदान राशि प्रदान करके की जाती हैं इस योजना से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हमारे द्वारा नीचे बताई जा रही हैं।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान क्या हैं?
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा पहले चरण में बाढ़ के कारण 1.5 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की 33% से अधिक क्षतिग्रस्त हो जाने पर अनुदान राशि देने का प्रावधान रखा गया है इस योजना के द्वारा प्रति हेक्टेयर 17000 रूपये की अनुदान राशि सिंचित क्षेत्र किसानों को और प्रति हेक्टेयर 8500 रुपए का अनुदान राशि असिंचित क्षेत्र किसानों को इस योजना के अंतगर्त पंजीकरण करके के बाद कृषि संवेग द्वारा जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर एसडीएम आपदा द्वारा किसानों के बैंक खाते में इनपुट अनुदान राशि सीधी भेज दी जाएगी।
इसी योजना के अंतर्गत दुसरे चरण में गंगा, कोसी सहित अन्य नदियों में बाढ़ आने के कारणों से 16 जिलों में धान, मक्का और केला सहित अन्य फसलों की क्षतिग्रस्त हो जाने पर किसानों को बिहार सरकार इनपुट अनुदान राशि दी जायेगी।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना में किनको कितना लाभ मिलेगा
इस योजना के द्वारा असिंचित फसल क्षेत्र किसानों को ₹8500 रूपये प्रति हेक्टेयर की अनुदान राशि, और वही सिंचित फसल क्षेत्र किसानों को ₹17000 रूपये प्रति हेक्टेयर की अनुदान राशि और और शाश्वत अथवा बहुवर्षीय फसल के लिए ₹22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना के द्वारा मिलने वाली अनुदान राशि को प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा तथा इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान का लाभ सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय हैं।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
रैयत किसान के लिए आधार कार्ड संख्या, सक्रीय फोन नंबर (आधार कार्ड से लिंक), बैंक बचत खाता (आधार कार्ड से लिंक), अद्यतन वर्ष, स्व-घोषणा पत्र और फोटो होना चाहिए और गैर-रैयत किसान के लिए आधार कार्ड संख्या, फोन नंबर (आधार कार्ड से जुड़ा हुआ), बैंक बचत खाता (आधार कार्ड से लिंक हुआ), स्व-घोषणा पत्र और फोटो होने चाहिए।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें
इस आवेदन के लिए कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएँ।
मुख्य पेज में ऑनलाइन सेवाएँ सेक्शन में जाकर बिहार कृषि इनपुट अनुदान पर टैप करें।
आपके नए पेज में रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर को टैप करें।
आपके सामने आये आवेदन फॉर्म मी पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करके मांगे गये आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
फॉर्म की समीक्षा करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
आपके फॉर्म की जाँच के बाद आपके बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि भेज दी जाएगी।
Bihar Krishi Input Anudan Yojana Check
आवेदन शुरू होने की तिथि: 06 अक्टूबर 2024
बिहार कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया: यहां से करें
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना आधिकारिक नोटिफिकेशन: यहां देखें
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